EPFO का बड़ा फैसला Aadhaar को अपडेट-करेक्शन की डॉक्यूमेंट लिस्ट से हटाया
नई दिल्ली – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)की ओर से एक फैसला लिया गया है, जिसमें जन्मतिथि अपडेट करने के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया है.यानी अब ईपीएफ खाते में जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे लेकर ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है.
श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले ईपीएफओ ने यह फैसला लेते हुए बताया कि आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा. ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी है. इसके मुताबिक, यूआईडीएआई से एक पत्र भी मिला है. इसमें बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा. इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया जाए. इसलिए आधार को हटाने का फैसला लिया गया है.
EPFO के मुताबिक, जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) की मदद से आप डेट ऑफ बर्थ में अपडेट या करेक्शन कर सकेंगे. साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को भी इस लिस्ट में रखा गया है. इन सभी डॉक्युमेंट्स में नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए. इसके अलावा सिविल सर्जन की तरफ से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपडेट/करेक्शन के लिए मान्य होंगे.UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ (पहचान पत्र) और एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए. लेकिन, इसका इस्तेमाल जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर वैध नहीं है. आधार 12 अंकों का यूनिक पहचान पत्र है. आधार देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है. हालांकि, आधार में डेट ऑफ बर्थ होती है. इसलिए इसका इस्तेमाल जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर किया जा रहा है. लेकिन, ये मान्य नहीं है.
EPFO में जन्मतिथि अपडेट के लिए वैध दस्तावेज
ईपीएफओ द्वारा अगस्त 2023 में निकाले गए सर्कुलर के अनुसार नीचे दिए गेए दस्तावेजों का उपयोग जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए किया जा सकता है।
बर्थ सर्टिफिकेट
10वीं की मार्कशीट
पासपोर्ट
पैन कार्ड
केंद्रीय व राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर
निवास प्रमाण पत्र
अगर जन्मतिथि प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि अपडेट के लिए दे सकता है.