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नए श्रम कानून से कर्मचारियों के काम के घंटे और वेतन संरचना में हो सकती ही बढ़ोतरी


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नई दिल्ली – परिवर्तनशील मोदी सरकार 1 अक्टूबर से देश के श्रम कानूनों में कुछ बदलाव लागू करने जा रही है। नए नियम से कर्मचारियों का वर्क टाई 9 से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगा और नया नियम लागू होने के बाद आपकी इन-हैंड सैलरी में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक एक कर्मचारी का मूल वेतन कुल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ाना है, जबकि वेतन का गैर-भत्तों वाला पक्ष कुल वेतन का 50 प्रतिशत से कम होगा। इसी तरह कर्मचारियों के सीटीसी में भी उसी के अनुसार अन्य बदलाव किए जाएंगे। मूल वेतन में वृद्धि के कारण किसी कर्मचारी का भविष्य निधि (पीएफ) बढ़ जाएगा, हालांकि इससे हाथ में कम वेतन मिलेगा, यह भविष्य के लिए बेहतर होगा। एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि भी बढ़ेगी।

OSH कोड 15 से 30 मिनट के बीच प्रदान किए गए अतिरिक्त कार्य को 30 मिनट के लिए ओवरटाइम के रूप में गिना जाता है। वर्तमान नियम में 30 मिनट से कम समय के लिए योग्य ओवरटाइम नहीं माना जाता है। आपको बता दे की इस नए मसौदे में कर्मचारियों को बिना ब्रेक के लगातार पांच घंटे काम करने पर रोक लगाई गई है और कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक देने के निर्देश भी शामिल है।

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