कोटा – राजस्थान स्थित कोटा में मंगलवार 22 मार्च से 21 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अब जिले के अंदर कहीं भी 5 लोगों के ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। ऐसा फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के मद्देनजर किया गया है। कोटा के जिलाधिकारी ने एक आदेश में कहा कि द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटा में कल 22 मार्च से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी।
जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी (कार्यवाहक) राजुकमार सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत भीड़ के जमा होने, विरोध-प्रदर्शन करने, जुलूस और मार्च निकालने पर रोक लगा दी गई है। इस अवधि में चेती चंद, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, जुमा-तुल-विदा के त्योहार पड़ेंगे। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सरकारी कार्यों, कोविड टीकाकरण और पुलिस कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि कोटा में कोई भी शख्स राईफर, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, तीर कमान या कोई भी धारा दार हथियार साथ लेकर नहीं चल सकता हालांकि सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमानुसार कृपाण रखने की छूट होगी. सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर भी आदेश जारी किया गया है.
Rajasthan | Section 144 will be imposed in Kota from tomorrow, March 22, till April 21, in view of maintaining law & order with the screening of 'The Kashmir Files': Kota District Collector & District Magistrate pic.twitter.com/iSJXC1ud8B
— ANI (@ANI) March 21, 2022
डीएम ने कहा है कि जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य एक दूसरे को नहीं भेजेंगे. जिससे शांति भंग की आशंका हो. इसके अलावा कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अगर कोई ऐसा करेगा या किसी को ऐसा करने के लिए कहेगा तो उसक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिलधिकारी के आदेश में कहा गया है कि कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने वाले गाने नहीं बजाएगा.