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PPF अकाउंट हो जाएगा बंद,इस तारीख तक लिंक कराएं आधारकार्ड


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नई दिल्ली – अगर आप स्माल सेविंग स्कीम जैसे- पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की दूसरी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो इन योजनाओं के अकाउंट से आपका आधार लिंक होना अनिवार्य हो गया है. अब आप चाहे नया अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं या फिर पहले से अकाउंट खुलवा रखा है, आपको इसके लिए आधार लिंकिंग करानी होगी.

अगर आप इस अवधि में आधार जमा करने या आधार की एनरोलमेंट आईडी जमा करने में असफल रहते हैं तो आपका अकाउंट छह महीने के बाद फ्रीज़ हो जाएगा. अगर आपने पहले से ही इन योजनाओं में निवेश कर रखा है, लेकिन आपके अकाउंट में आधार की डीटेल लिंक नहीं है तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि 1 अक्टूबर, 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा.

स्मॉल सेविंग स्कीम के सब्सक्राइबर्स को अपना आधार पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां भी उन्होंने निवेश के लिए अकाउंट खुलवा रखा है, वहां आपको अपना आधार सबमिट करना होगा. अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाते वक्त आधार नहीं दिया था, तो आपको 30 सितंबर, 2023 तक का टाइम दिया गया है, उसके पहले आपको अपना आधार सबमिट करा लेना है. इसके अलावा, कोई नया निवेशक भी जो ये अकाउंट खुलवाता है, उसे अपना आधार देना होगा. अगर उसके पास आधार नहीं है तो उसे आधार के लिए अप्लाई करके आधार ऐप्लीकेशन की एनरोलमेंट आईडी देनी होगी. ये जरूरी है कि अकाउंट खुलवाने के अगले छह महीनों के भीतर आप अपना आधार बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें.

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