हवाई यात्रा से जुड़ा ये नियम हुए बदलाव,जाने फ्लाइट में यात्रा के नियम
नई दिल्ली – शहरों में तो कोरोना को लोकर नाइट कर्फ्यू जैसे कदम भी उठाए गए हैं. हालांकि, अभी भी लोग काफी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका काफी नुकसान हो सकता है. यहां तक कि फ्लाइट्स की बसों में भी नियमों का पालन ना करने की खबरें आ रही थीं. हालांकि, अब डीजीसीए ने कोरोना वायरस के बढ़ते केस को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिनका यात्रियों को एयरपोर्ट और यात्रा के दौरान पालन करना आवश्यक होगा.
देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई थी. दुनिया के कुछ हिस्सों में मामलों में हाल में हुई वृद्धि के कारण चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर यात्रियों की रैंडम जांच की जाएगी.
एक आधिकारिक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई आरटी-पीसीआर जांच के विवरण या चीन और अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण प्रमाण की जानकारी देने संबंधी ‘एयर सुविधा’ फॉर्म को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है.’
अक्सर देखा जाता है कि लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन इसे ठीक तरीके से नहीं लगाते हैं. ऐसे में डीजीसीए ने खास नियम बनाए हैं और उनमें कहा गया है कि मास्क लगाना ही काफी नहीं है, इसे ठीक तरीके से लगाया जाना चाहिए. इसलिए एयर ट्रैवल के दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है और मास्क को किसी जरूरत के टाइम के अलावा कभी भी नाक से नीचे नहीं किया जा सकता.