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Income Tax: पत्नी को किराया देकर ले सकते हैं टैक्स छूट


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नई दिल्ली – टैक्स भरने वालों के मन में कई तरह की दुविधाएं चलती रहती हैं. सरकार टैक्स के प्रावधानों में तरह-तरह के बदलाव करती रहती है. आपको घर के किराए (HRA) में दिए गए पैसों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अब इसमें एक और प्रावधान पर स्थिति स्पष्ट हुई है कि पत्नी को किराया देकर आप कैसे टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. इस संबंध में कई कोर्ट के निर्णय भी आए हैं, जिनमें स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है. आइए समझ लेते हैं कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है.

पत्नी की किराया देकर आप आसानी से एचआरए की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. जून 2023 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा अमन कुमार जैन केस में आदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पत्नी को किराए का भुगतान करके एचआरए की छूट ली जा सकती है. पत्नी को किराया देकर एचआरए की टैक्स छूट देने के लिए पति पत्नी के बीच रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए.एग्रीमेंट के तहत पत्नी किराए की रसीद अपने पति के नाम से जारी करेगी और इसे उसे अपने इनकम टैक्स में दिखाना होगा। हालांकि, इसमें शर्त यह है कि घर पत्नी के नाम पर होना चाहिए.

अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद लगाई जा रही है कि वह टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर जनता को कुछ राहत देंगी. ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ा सकता है. टैक्स देने वालों में एचआरए (House Rent Allowance) एक प्रमुख चीज है. आप इसका क्लेम कर सकते हैं भले ही घर किसी के भी नाम हो. यदि आपकी पत्नी के नाम भी वह घर है तो भी एचआरए क्लेम करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. आप पत्नी को किराया चुका सकते हैं.

एचआरए की छूट को क्लेम करने के लिए आपको नियोक्ता के पास किराया एग्रीमेंट, रेंट रसीद फॉर्म 12BB के साथ जमा करना होगा। रेंट रसीद पर मकानमालिक का हस्ताक्षर, पैन और कितने किराए का भुगतान किया गया है। इसकी जानकारी होनी चाहिए। नए टैक्स ढांचे (New Tax Regime) में एचआरए छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता. यदि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो पुराने टैक्स ढांचे (Old Tax Regime) को ही चुनना होगा. आइए समझ लेते हैं कि कैसे एचआरए के तहत मिलने वाली छूट का लाभ लिया जाए. इसके लिए आपको छह प्रावधानों को दिमाग में रखना होगा.

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