x
बिजनेस

इन पांच तरह की इनकम जो टैक्स फ्री होती है


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली – भारत के सभी नागरिक जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, वह सभी आयकर के दायरे में आते है. लेकिन आय के ही कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आते. खेती से आने वाली इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इसके अलावा अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो प्रॉफिट के शेयर के तौर पर मिली राशि टैक्स फ्री होती है. क्योंकि कंपनी पहले ही इस पर टैक्स दे चुकी होती है. टैक्स छूट सिर्फ प्रॉफिट पर होती है.

इनकम टैक्स किसी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो इसके राजस्व में योगदान देता है और आर्थिक विनियमन के लिए एक टूल के तौर पर कार्य करता है. भारत में, इनकम टैक्स एक्ट व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अर्जित इनकम के टैक्सेशन को नियंत्रित करता है. जबकि कई प्रकार की इनकम टैक्सेशन के अधीन हैं, वहीं कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो टैक्स-फ्री स्थिति का आनंद लेती हैं. आइए, यहां पर समझते हैं कि वो कौन सी पांच तरह की इनकम इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं?

भारत एक कृषिप्रधान देश है. देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि से हुई आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है. अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है.

अविभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम या विरासत के रूप में हुई आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत इस तरह की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है. इस सेक्शन में कहा गया है परिवार की आमदनी, अचल संपत्ति से कमाई या अविभाजित हिन्दू परिवार को पुश्तैनी संपत्ति से कमाई पर आयकर नहीं चुकाना होगा.

किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त गिफ्ट और विरासत आमतौर पर भारत में टैक्स-फ्री होते हैं. रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में या शादी जैसे खास अवसरों पर प्राप्त कोई भी धन या संपत्ति इनकम टैक्स से मुक्त है. इसी प्रकार, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी विरासत टैक्सेशन के अधीन नहीं है. हालांकि, एक निश्चित सीमा से अधिक गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत टैक्सेबल हो सकते हैं.

आपको मिलने वाले गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं. इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में आते हैं. शादी और दोस्तों, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर आपको टैक्स नहीं देना होता है. ये गिफ्ट 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. साथ ही ये गिफ्ट शादी के दिन या फिर उसके आस-पास के ही होने चाहिए. हालंकि आयकर नियम के मुताबिक कुछ खास लोगों को अगर शादी पर गिफ्ट मिलते हैं तो ये 50 हजार से ज्यादा कीमत होने के बाद भी इनकम टैक्स की लिस्ट में नहीं आते हैं. आइए जानते हैं वो खास लोग,

  1. पति-पत्नी से मिला गिफ्ट
  2. भाई-बहन से मिले तोहफे
  3. मां-बाप के भाई या बहन से मिले तोहफे
  4. विरासत या वसीयत में मिली प्रॉपर्टी
  5. सेक्शन 10 (23C) में मेंशन किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट
  6. सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट.

अगर कोई कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम करता है तो उसे मिलने वाली ग्रैच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. हालांकि, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एंप्लॉयी को जब टोकन ऑफ एप्रीसिएशन मिलता है तो इसके लिए Tax का नियम अलग है.

Back to top button