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गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस हुआ घोषित, शराब की दुकाने रहेंगी बंद


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नई दिल्लीः गांधी जयंती धूम धाम से मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। स्वच्छता कार्यक्रम यूपी में भी जगह−जगह किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सोमवार 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलों में डीएम और मजिस्ट्रेट ने इसके लिए आदेश पारित कर दिए हैं। सोमवार को शराब के साथ साथ भांग की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है सख्ती से इसका पालन कराया जाए।जिसके फलस्वरूप उक्त शुष्क दिवस में जिले की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल. 3 सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट तथा मद्य भंडागार पूर्णतः बंद रहेगी। कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आबकारी विभाग द्वारा आदेश जारी

महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार गांधी जयंती के दिन जिले में देशी,विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश में 1 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे से 3 अक्टूबर को दिन के 09.00 बजे तक पूर्णतरू बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है ।

आगरा में शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी

गांधी जयंती (दो अक्टूबर) के मौके पर आगरा में जिलेभर की शराब और भांग की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि दुकानें खुलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की टीम दुकानों की निगरानी करेगी।

मथुरा में बंद रहेंगी शराब की दुकानें

मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, कि गांधी जयंती के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।डीएम ने सभी लाइसेंस धारियों को आदेशित किया है। बताया, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानें, माडलशाप, एफएल-2, 2-बी, सीएल-2, एफएल-6 बार के साथ भांग की दुकानें भी बंद रहेंगी।

छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी शराब की दुकानें

कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर शुष्क घोषित किया है। इस दिन देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें, मद्यभाण्डागार व भांग घोटा की फुटकर दुकानों को पूर्णतः बंद रहेगा। उक्त आदेश कड़ाई से पालन कराने साथ ही अवैध शराब परिवहन, विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कासगंज में दिए आबकारी निरीक्षकों को निर्देश

कासगंज की डीएम सुधा वर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर दो अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल-शा, भांग के थोक व फुटकर प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। उन्होंने बंदी को सुनिश्चित कराने के लिए आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है।

गोवा में भी नहीं बिकेगी शराब

निर्देश के परिप्रेक्ष्य में गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2023 को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों सहित एफएल-3 होटल बार, एफएल-7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को पूर्णत: बंद रखे जाने आदेश जारी किया गया है। वहीं उक्त दिवस पर मदिरा का विक्रय न होने पाये और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार हो, यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।

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