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पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलने से पहले जान लें जरूरी बातें, किए ये तीन बड़े बदलाव


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नई दिल्लीः पोस्ट ऑफिस के देशभर में करोड़ों ग्राहक हैं जिनके लिए यह कई तरह की योजनाएं चालता है. बैंकों की तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी जाकर सेविंग खाता खुलवा सकते हैं जिसमें आपको सुरक्षा के साथ ही अच्छे रिटर्न की भी गारंटी मिलती है. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. हाल ही में पोस्ट ऑफिस में इस खाते के नियम में कुछ बदलाव किया है. भारत में लगभग हर गांव, इलाके और शहर में डाकघर की सुविधा है। डाकघर न केवल जनता को पत्र और पार्सल प्रदान करते हैं, बल्कि आम जनता को कई बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं। शायद यही कारण है कि डाकघर बचत योजनाएं गांवों और छोटे शहरों में लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हैं। अब सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है, जो आपके लिए जरूरी हैं।

केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जुड़े तीन बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें हर खाताधारक को जानना जरूरी है. इस बचत खाते में सबसे बड़ा बदलाव ज्वाइंट अकाउंट में किया गया है। नए बदलावों में ज्वाइंट खाताधारकों की संख्या में इजाफा किया गया है. जबकि, रकम निकासी और ब्याज भुगतान संबंधी नियमों को अपडेट किया गया है. नए परिवर्तन खाताधारकों की सुविधा के लिए किए गए हैं.
केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जुड़े तीन बड़े बदलाव किए हैं और नए बदलावों में जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी भी शामिल है। निकासी और ब्याज भुगतान के नियमों में संशोधन किया गया है। खाताधारकों की सुविधा के लिए नए बदलाव किए गए हैं।

ज्वाइंट खाताधारकों की संख्या में बदलाव
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 3 जुलाई 2023 को एक ई-नोटिफिकेशन जारी करके पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में बदलाव की जानकारी है. ध्यान देने वाली बात ये है कि यह सभी बदलाव अकाउंट होल्डर की सुविधा के लिए किए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाने जा रहे हैं तो इन नियमों के बारे में जानना आवश्यक है.

केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाते में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की संख्या बढ़ा दी है. नियमों के अनुसार अब तक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की अधिकतम संख्या दो होती थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन कर दिया गया है. यानी अब 3 लोग डाकघर में ज्वाइंट बचत खाता खोल सकते हैं.पोस्ट ऑफिस जॉइंट सेविंग अकाउंट में अब तक सिर्फ दो लोग ही पार्टनर कर सकते थे, लेकिन अब नए नियमों के तहत तीन पार्टनर भी एक साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं।

बचत खाते से निकासी नियम में बदलाव

ज्वाइंट खाते में नियमों के अलावा सरकार ने खाते से पैसे विड्रॉल करने के नियम में भी कई बदलाव किए हैं. अब ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते से पैसे निकालने के लिए फॉर्म 2 की जगह फॉर्म 3 भरकर जमा करना होगा. इस बदलाव के बाद अब ग्राहक खाते से कम से कम 50 रुपये की निकासी केवल पासबुक दिखाकर ही कर सकते हैं. इससे पहले 50 रुपये के लिए भी फॉर्म 2 भरकर पासबुक के साइन करके पैसों की निकासी करनी पड़ती थी.अब इस नई योजना के तहत देश के सभी डाकघरों को बचत खातों में निवेश की सुविधा मिलेगी। डाकघर बचत खाता योजना 2019 के अनुसार पहले नियम खाते से कम से कम पचास रुपये की निकासी के लिए फॉर्म -2 के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित पासबुक पेश करनी होती थी.

खाते में जमा राशि पर ब्याज भुगतान नियम में बदलाव

डाकघर बचत खाता से जुड़े नए नियमों के अनुसार दसवें दिन और महीने के अंत के बीच किसी खाते में सबसे कम राशि पर सालाना 4% की दर से ब्याज की अनुमति होगी.इस तरह के ब्याज की गणना के बाद उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा. वहीं, किसी खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में उसके खाते में ब्याज का भुगतान उस महीने के अंत में ही किया जाएगा, जिस महीने में खाता बंद किया गया है.यह ब्याज गणना के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। वहीं खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके खाते में ब्याज का भुगतान उस महीने के खाता बंद करने के अंत में ही किया जाएगा।

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