मुंबई –बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नाडीज को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि उनको देश छोड़ने से 3 दिन पहले कोर्ट और ED को सूचित करना होगा.
जैकलीन को देश से बाहर यात्रा करने से पहले ED और अदालत को तीन दिन पहले खबर देनी होगी. यानि अगर जैकलीन अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाती हैं तो उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. पिछले साल नवंबर में जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी.
बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडीज भी आरोपी पाई गई हैं, जिस कारण उन्हें काफी समय से इस केस में ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिली है। जैकलीन फर्नांडिस अब बिना कोर्ट की अनुमति के भी विदेश जा सकेंगी। दरअसल, बीते दिनों जैकलीन फर्नांडिस ने कोर्ट से दुबई जाने के लिए परमिशन मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुमति दे दी है। अब जैकलीन 25 से 27 मई अबूधाबी और 28 मई से 12 जून तक इटली की यात्रा कर सकती हैं।
कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया, एक बार जब जैकलीन फर्नांडीज विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा, जब वह विदेश से लौटेगी तो FDR जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस सौंप दिया जाएगा
विदेश जाने से पहले देना होगा विवरण
कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, उन्हें अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश की यात्रा करनी पड़ती है, विदेश जाने से पहले उनको सारा विवरण देना होगा कि वो किस देश में जा रही हैं, उनको वहां कितने दिन के लिए रहना होगा और वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा.जैकलिन फर्नांडीज ने पहले ही बेल की शर्तों में ढील देने के लिए कोर्ट से अपील की थी, मई में याचिका दायर करने के बाद, पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को दुबई में IIFA अवार्ड्स में शामिल होने की अनुमति दी थी.जैकलीन को विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। जमानत देते समय कोर्ट ने शर्त रखी थी कि जैकलीन बिना कोर्ट की अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकती है। इसके बाद जैकलीन ने जमानत की इसी शर्त में बदलाव की मांग की थी।
ईडी ने 17 अगस्त, 2022 को जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 31 अगस्त, 2022 को संज्ञान लिया था। ईडी अप्रैल, 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी है।बता दें कि जैकलीन इससे पहले भी अपने प्रोफेशनल काम के लिए कोर्ट से दुबई जाने की अनुमति मांग चुकी हैं, लेकिन उस समय कोर्ट ने जैकलीन को विदेश जाने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं 2022 में जैकलीन को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में भी लिया गया था।