शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी को कोर्ट ने लगाई फटकार
मुंबई – क्रिकेटर शिखर धवन से अलग रह रहीं पत्नी आयशा मुखर्जी को नौ साल के बेटे को क्रिकेटर के पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए भारत लाने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अकेले मां का बच्चे पर अधिकार नहीं है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने हाल ही में दिए फैसले में आयशा की बच्चे को भारत लाने पर आपत्ति जताने के लिए खिंचाई भी की। अदालत ने कहा कि शिखर का परिवार अगस्त 2020 से बच्चे से नहीं मिला है।
आयशा मुखर्जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि फैमली फंक्शन फ्लॉप होगा, क्योंकि तारीख तय करने से पहले ज्यादातर मेंबर्स से सलाह मशविरा नहीं किया गया. साथ ही आयशा मुखर्जी ने चिंता जताई कि जोरावर शिखर धवन के अलावा बाकी किसी से मिलने में सहज महसूस नहीं करेगा. अब कोर्ट का कहना है कि दोनों पक्ष मुकदमें के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. कोर्ट के मुताबिक, शिखर धवन बच्चे की परमानेंट कस्टडी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि जोरावर आगामी कुछ दिनों के लिए भारत आए
आयशा ने फिर से तय समारोह पर यह तर्क देते हुए आपत्ति जताई कि तारीख तय करने से पहले परिवार के अधिकांश सदस्यों से सलाह नहीं ली गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता को अपनी आंखों के सामने बच्चे के साथ होने की खुशी होगी। बेशक, याचिकाकर्ता के बच्चे ने अगस्त, 2020 से भारत का दौरा नहीं किया है।