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Imran Khan Case: SC ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया,रिहाई के दिए आदेश


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नई दिल्ली – कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए है. अब पाक के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है. उन्हें मंगलवार को पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि इमरान खान के साथ न्याय नहीं किया गया है. गौरतलब है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को इस्लामाबाद में अपने सरकारी आवास पर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और इमरान खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (पीएमएल-एन) ने एक ट्वीट में कहा, दोनों नेताओं ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की और भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख भी हैं।

इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि उन्हें रिमांड में पीटा गया। मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकी हूं। मुझे डंडों से पीटा गया। 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। इमरान खान ने कोर्ट से कहा कि उन्हें घर जाने दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी जान को खतरा है। आपको तीन बेड रूम के पुलिस लाइंस गेस्टहाउस में रखा जाएगा। आपसे 10 से ज्यादा लोग नहीं मिल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान से कहा कि आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी।

अपने समर्थकों को लाहौर आने की अपील की हे. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी 4 इलाकों में एकत्र हो रहे हैं. इमरान की बहन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे हिंसा न करें. पार्टी ने समर्थकों को लाहौर के फिरोजपुर रोड, बरकत मार्केट, लिबर्टी मार्केट के साथ कुछ जगहों पर एकत्र होने का कहा था. इन प्रदर्शनों में किसी तरह की कोई हिंसा न हो, इसके लिए इमरान खान की दोनों बहनों ने कहा कि आप जो भी चीज बर्बाद करेंगे, वे पाकिस्तान की है. इस लिए तोड़फोड़ बिल्कुल न करें.

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