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1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियम में होगा बदलाव


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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी (Jewellery without Hallmark) मान्य नहीं होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers Affairs Ministry) के मुताबिक, 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के बिना कोई भी सोने के गहने नहीं बचे पाएगा। उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग की कंफ्यूजन को लेकर लिया गया है। नये नियम के मुताबिक अब 6 नंबर के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना अब सोने की ज्वैलरी बेचना मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब चार डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। गौरतलब है कि देश में फेक ज्वैलरी की ब्रिकी को रोकने के लिए सरकार ने डेढ़ साल पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए थें।

हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर ज्वलैरी की शुद्धता की पहचान होती है। यह एक 6 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इससे माध्यम से कस्टमर्स को गोल्ड ज्वैलरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। यह नंबर हर ज्वैलरी पर लगाया जाता है। इस कोड के जरिए धोखधड़ी के मामलों में बहुत कमी आती है। एक अप्रैल से दुकानदार बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे। पूरे देश में अभी करीब 1338 हॉलमार्किंग सेंटर है।

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