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शिष्या से रेप के मामले में आरोपी आसाराम को उम्रकैद की सजा


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नई दिल्ली – गुजरात (Gujarat) के गांधीनगर (Gandhinagar) की कोर्ट ने आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सत्र न्यायालय डीके सोनी ने आसाराम को दोषी ठहराया था। आज यानी मंगलवार को सजा पर फैसला होना था। आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं। आसाराम को IPC की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया है।

गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को 2013 के एक दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा का एलान किया।

81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में जोधपुर जेल में है। वहीं, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था।

आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने रेप के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में बंद है। आसाराम को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2013 में एक शिष्या के साथ रेप के आरोप में जोधपुर की अदालत में उन्हें 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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