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हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में SC कहा हजार लोगों को बेघर नहीं होंगे


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नई दिल्ली – हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा, “हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं. वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे. फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 4000 से ज्यादा परिवारों को राहत दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार एवं रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 50 हजार लोगों को रातोंरात बेघर नहीं किया जा सकता।रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय की। अदालत का फैसला आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘हम पहले कह चुके हैं कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।’

जज ने आगे कहा, “इनका (याचिकाकर्ताओं) दावा है कि बरसों से रह रहे हैं. यह ठीक है कि उस जगह को विकसित किया जाना है, लेकिन उनका पुनर्वास होना चाहिए.” वहीं याचिकाकर्ता पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि पहले रेलवे ने 29 एकड़ कहा था, लेकिन फिर 78 एकड़ कहने लगा. एएसजी ने कहा कि इन लोगों ने कभी पुनर्वास का अनुरोध नहीं किया और यह जमीन को ही अपना बताते हैं।

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