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बिना शादी के शारीरिक संबंध पर इस देश ने लगाई रोक,लिव-इन पर प्रतिबंधि


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नई दिल्ली – कुछ दिनों में इंडोनेशियाई संसद से एक नया क्रिमिनल कोड पास कर सकती है। जिसके तहत शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसा करने एक साल तक की जेल हो सकती है। कानून बिना शादी के पुरुषों और महिलाओं के एक साथ रहने पर भी प्रतिबंध लगाएगा।

इंडोनेशिया की संसद ने नए कानून को पारित कर प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। इसस पहले, अधिकार समूहों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई और कट्टरवाद की ओर बदलाव की निंदा करते हुए संशोधनों का विरोध किया था।

नया कानून देश में रूढ़िवादी मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन इसे काफी उदार देश के रूप में जाना जाता है, जहां शरिया कानूनों का कोई राष्ट्रव्यापी आवेदन नहीं है। लेकिन अब यह बदल रहा है और इस्लामी समूह शादी से पहले शारीरिक संबंध पर प्रतिबंध लगाने वाले इस नए कानून का समर्थन कर रहे हैं।

कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जो उनके पति या पत्नी नहीं हैं, उन्हें व्यभिचार के लिए 1 (एक) वर्ष के अधिकतम कारावास या द्वितीय श्रेणी के अधिकतम जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। इंडोनेशिया के उप न्याय मंत्री एडवर्ड उमर शरीफ हेरिज ने रॉयटर्स को बताया कि नया कानून, जो दशकों से बना हुआ है, उसके 15 दिसंबर को पारित होने की उम्मीद है।

इंडोनेशिया के आपराधिक कोड का एक संशोधन डच औपनिवेशिक युग तक फैला हुआ है, पर दशकों से बहस चल रही है। अधिकार समूहों का कहना है कि प्रस्ताव देश में कट्टरवाद की ओर बढ़ते बदलाव को रेखांकित करते हैं, जो लंबे समय से अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है।

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