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बिलकिस बानो रैप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखल की


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नई दिल्ली – 2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार और परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने सर्वोेच्च अदालत में चुनौती दी है।बिलकिस बानो की दो याचिकाओं में पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चैलेंज किया गया है। जबकि दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट के मई के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया है कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी।

इसमें 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। वहीं बिलकिस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है और क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है?

बिलकिस बानो केस में इससे पहले भी दो याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। मुख्य याचिका के बाद 21 अक्तूबर को एक महिला संगठन की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने यह याचिका भी मुख्य याचिका के साथ जोड़ दी। दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। शीर्ष कोर्ट ‘नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमन’ द्वारा दायर एक याचिका पर पहले से सुनवाई कर रही है। इसमें सजा की छूट और मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है। या सिर्फ एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है। बिलकिस बानो के साथ 2002 के दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इसके साथ साथ उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के नौ सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी।

गुजरात सरकार का कहना है कि उसने अपनी सजा माफी नीति के अनुरूप 11 दोषियों को छूट दी है। इन दोषियों को इसी साल 15 अगस्त को जेल से रिहा किया गया। दोषियों को गोधरा उप-जेल में 15 साल से अधिक की सजा काटने के बाद छोड़ा गया है।

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