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SC का आदेश राजीव गांधी हत्याकांड के 6 आरोपी को रिहा करेंगे -जाने पूरा मामला


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नई दिल्ली – पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरोपी पैरोल से बरी होने का आदेश अन्य दोषियों पर भी लागू होगा. दोषी नलिनी और आरपी रविचंद्रन की जल्द रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई करने के संबंध में फैसला सुनाया है। नलिनी और रविचंद्रन ,दोनो 30 साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में गुजार चुके थे.18 मई को SC ने इस मामले में एक और दोषी पेरारिवलन को रिहाई के आदेश दिया था.बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी.

21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक महिला ने उन्हें माला पहनाई और फिर धमाका हुआ। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 12 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है जबकि 3 फरार हो चुके हैं। अन्य 26 पकड़े गए। इनमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक भी शामिल थे।

फरार आरोपियों में प्रभाकरन, पोट्टू ओमान और अकिला शामिल थे। आरोपियों पर टाडा एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। कानूनी कार्यवाही सात साल तक चली और फिर 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने एक हजार पन्नों का फैसला सुनाया। जिसमें सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई।

टाडा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकी। एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने पूरे फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को बरी कर दिया। केवल 7 दोषियों को मौत की सजा दी गई और बाद में उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

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