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डेरा प्रमुख को 2015 की बेअदबी मामले में अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दी


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चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम जो वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, 2015 की बेअदबी की घटनाओं से संबंधित मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें बेअदबी की घटनाओं से जुड़े मामलों में शारीरिक उपस्थिति से राहत और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने की अनुमति मांगी गई थी। राम रहीम के खिलाफ “बेअदबी के मामलों में तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं है।

राम रहीम के वकील कनिका आहूजा ने कहा की हमने एक याचिका दायर की थी कि अगर राम रहीम को अदालत के सामने पेश किया जाना है, तो इसे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए। उसे पंजाब नहीं ले जाना चाहिए। आज, कोर्ट ने आदेश दिया राम रहीम के पक्ष में। 12 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के गांव बरगारी में गुरु ग्रंथ साहिब के हिस्से बिखरे हुए पाए गए और थाना बाजाखाना में आईपीसी की धारा 295, 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

फिलहाल राम रहीम रेप और मर्डर केस में सजा काट रहा है।

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