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मुंबई की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार का प्रयास’ करने वाले व्यक्ति 10 साल की सजा


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मुंबई: एक व्यक्ति जिसने अपने दोस्त के साथ, 2015 में मुंबई में एक नाबालिग से बलात्कार किया था। उसको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने नरमी दिखाने से इनकार कर दिया इस मामले मे एक अन्य आरोपी की हिरासत में मौत हो गई थी। इसलिए उनके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एचसी शेंडे ने एक विस्तृत फैसले में कहा, “सामान्य आपराधिक शब्दावली में भी, बलात्कार हत्या से अधिक जघन्य अपराध है क्योंकि यह एक असहाय महिला की आत्मा को नष्ट कर देता है।

इस मामले में, नाबालिग पीड़िता एक धीमी बुद्धि वाली लड़की थी। आरोपी व्यक्ति उसके क्षेत्र के थे, जो उसकी असामान्यता के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उसे 10 रुपये का लालच दिया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसलिए, अपराध की गंभीरता बढ़ जाती है।” शिकायतकर्ता ने कहा कि वह माली का काम करती है और अपने बच्चों के साथ रहती है। चीजों को जल्दी समझने में असमर्थता के कारण उसने अपनी बेटी को स्कूल में नहीं डाला।

सितंबर 2015 में, जब महिला काम से लौटी, तो उसने नाबालिग व्यवहार में कुछ अंतर देखा। इस बारे में पूछे जाने पर उसने महिला को बताया कि आरोपी नीलेश उराडे और अब मृतक आरोपी ऋशा हदल उसे पास के जंगल में ले गया था। और उसका यौन उत्पीड़न किया।

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