x
विश्व

डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान के खिलाफः पाक सुप्रीम कोर्ट


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

पाकिस्तान : पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब फैसले की घड़ी आ गई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान के खिलाफ है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से कहा था कि वह अक्टूबर 2022 से पहले चुनाव नहीं करवा सकता। हालांकि चुनाव तीन महीने के अंदर ही करवाए जाने थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से जारी सियासी संकट का आखिरकार अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि तीन अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करने का जो फैसला किया, वह पूरी तरह असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ संसद को बहाल करने का फैसला सुनाया और कहा कि नेशनल असेंबली (संसद के निचले सदन) में 9 अप्रैलको सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद विपक्ष ने राहत की सांस ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) से लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने इस निर्णय को लेकर खुशी जाहिर की।

इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने पुरजोर तारीफ करते हुए कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के इतिहास में याद रखा जाएगा. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पाकिस्तान के संभावित पीएम शाहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की संप्रुभता को कायम रखा है. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. शाहबाज शरीफ ने यह भी कहा बहुत जल्द हम अच्छी खबर देंगे. हालांकि इस फैसले के बाद अब तक इमरान खान की पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है. इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत करार दिया था. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बांदियाल ने कहा है कि यह बात साफ है कि 3 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, वह पूरी तरह से गलत था.

इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे. इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अपनी लीगल टीम के साथ बैठक की है. इमरान खान की पार्टी ने पीटीआई ने कहा है कि वह चाहे फैसला कुछ भी आए, उसे मानेंगे.

Back to top button