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SC ने सीबीआई को सौंपा पूर्व पुलिस कमिश्नर पर मबीर सिंह का केस


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मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किले अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। परमबीर सिंह जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। पुलिस अधिकारियों और सरकार के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ, बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया और जांच सीबीआई को सौंप दी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर पांच प्राथमिकी से संबंधित सभी दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ”हम विश्वास नहीं कर सकते कि सत्ता बदलने से सब कुछ बदल जाता है.” अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होती दिख रही है। पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और जांच सीबीआई को सौंप दी क्योंकि पुलिस अधिकारियों और सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि परमबीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगी लेकिन परमबीर सिंह का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। अब तक दर्ज 5 प्राथमिकी के अलावा अगर इस मामले से जुड़ी कोई नई प्राथमिकी दर्ज करनी है तो वह सीबीआई करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की सहमति जरूरी है। सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार समर्थक वकीलों ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है।

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