नई दिल्ली : पाकिस्तान ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान ने दावा किया कि यह निर्णय धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने में विफल रहा और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिजाब प्रतिबंध पर दर्ज याचिका खारिज कर दी। गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज, उडुपी की मुस्लिम छात्राएं कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांग रही हैं।
‘हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है’
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। तीन जजों की एक पूर्ण पीठ ने देखा कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब एक उचित निषेध है और संवैधानिक रूप से मान्य है, जिस पर छात्र कोई आपत्ति नहीं उठा सकते।
बता दें, याचिकाकर्ता छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्णय “स्पष्ट रूप से धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने में विफल रहता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।”
मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप
साथ ही उन्होंने कहा, मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ में चल रहे मुस्लिम विरोधी अभियान में फैसला एक और झटका है.” उन्होंने दावा किया कि भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान खो रहा है. जो इसके अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों की सुरक्षा और उनके धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की।