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हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती


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नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों की ओर से जारी यूनिफार्म की बाध्यता सही है। छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है।
कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता एएम धर ने कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद चेन्नई के द न्यू कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई छात्र कक्षाओं से बाहर निकलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

हिजाब विवाद पर अहम फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सत्र के बीच में हिजाब विवाद का मामला उठा। जिस तरह से यह मामला सामने आया है। इससे इस पर बहस की गुंजाइश भी है कि, समाज में अशांति और असामंजस्य पैदा करने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। इसके बाद फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। छात्राओं के वकील अनस तनवीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उडुपी में हिजाब मामले में अपने मुवक्किलों से मिला। इंशा अल्लाह में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये लड़कियां हिजाब पहनने के अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी शिक्षा जारी रखेंगी। इन लड़कियों ने अदालतों और संविधान से उम्मीद नहीं खोई है।

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