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EPFO ने 2021-22 के लिए पीएफ पर 8.1% ब्याज दर का भुगतान करने का लिया निर्णय


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दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) चालू वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा। यह वित्तीय वर्ष 2021 में 8.5 प्रतिशत से कम और पिछले कई वर्षों में सबसे कम है। केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की। ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफओ ने 8.5 फीसदी ब्याज दर का भुगतान किया। यही ब्याज दर 2019-20 में, 2018-19 में 8.65 फीसदी और 2017-18 में 8.55 फीसदी थी। हालांकि, ईपीएफ खाताधारकों के शेष राशि में जोड़ने से पहले, प्रस्तावित दर को वित्त मंत्रालय से आधिकारिक पुष्टि की आवश्यकता होती है। EPFO देश का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड है और लगभग 16 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ दूसरा सबसे बड़ा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है।

वर्ष समाप्त होने के बाद महत्वपूर्ण समय अंतराल के साथ पीएफ खातों को वार्षिक रिटर्न के साथ जमा किया जाता है। ईपीएफओ में 24.77 करोड़ सदस्य हैं जिनके ईपीएफ खाते हैं। कुल सदस्यों में से, लगभग 14.36 करोड़ सदस्यों को 31 मार्च, 2020 तक विशिष्ट खाता संख्या (यूएएन) आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में शनिवार को गुवाहाटी में केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ की 230वीं बैठक हुई।

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