मुंबई – क्रूज ड्रग्स मामले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ़्तारी हुई थी। जिसके करीब एक महीने बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया था। वहीं अब जमानत से जुड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आया है. जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखाता है कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए योजना बनाई. हाई कोर्ट का कहना है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे.
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध करना स्वीकार किया है. अगर यह मान भी लिया जाए इस मामले में अधिकतम एक साल की सजा होती है. आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों से जेल में बंद हैं. उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने संबंधित समय पर नशीली दवाओं का सेवन किया था.
ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे. 1.30 बजे आर्यन दफ्तर पहुंचे और हाजिरी लगाई. 10 मिनट बाद वह यहां से चले गए. मुनमुन धमीचा भी इस मामले में हाजिरी के लिए पहुंचीं.