Close
टेक्नोलॉजी

1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में नहीं देना पड़ेगा कोई भी टेस्ट


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसके मुताबिक 1 जून से आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है। नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जुर्माने की रकम और फीस में भी बदलाव हुआ है। यहां जानिए अब 1 जून से गाड़ी चलाने वालों को किन-किन बातों का ध्यान रखना है।

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए बदलाव

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते थे तो आपको बार-बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। बिना लाइसेंस सड़क पर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर जेल और जुर्माना का प्रावधान है। बता दें, कि अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकार द्वारा पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। ये नियम 1 जून, 2024 से लागू किए जाएंगे।

नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए

नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के पास अपनी पसंद के निकटतम केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प होगा। सरकार प्राइवेट प्लेयर को ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए अधिकृत करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगी।वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसे बढ़ाकर ₹1,000 से ₹2,000 तक किया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाएगा।ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज को भी सरल बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मंत्रालय आवेदकों को उस प्रकार के लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में पहले से सूचित करेगा जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं।भारत की सड़कों को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, मंत्रालय 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अन्य के उत्सर्जन मानकों में सुधार करने के तरीकों पर विचार कर रहा है।ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि, वे मैन्युअल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ में भी जा सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदनकर्ता चाहें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan।gov।in/ पर जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आरटीओ ऑफिस में संपर्क करें।

Back to top button