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नहीं मानी ये 13 शर्तें तो रद्द हो जाएगी आर्यन खान की जमानत


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मुंबई – क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिल गई। हालांकि, गुरुवार को कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई। उम्मीद है कि आज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा। आर्यन खान का पांच पेज का बेल ऑर्डर जारी हो गया है। आज शाम तक आर्यन की रिहाई हो सकती है। आर्यन खान को एक लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है।

आर्यन खान ने 25 दिन जेल में गुजारे और कल हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस खबर के सामने आते ही शाहरुख खान की आंखों में आंसू आ गए। वहीं बॉलीवुड भी इस वक्त खुशी मना रहा है। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे कोर्ट से ऑर्डर कॉपी (Aryan Khan Order Copy) भी जारी हो गई है। जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे की अदालत ने तीनों अभ‍ियुक्‍तों की जमानत के साथ 14 शर्तें भी जोड़ी हैं।

1. हर आवेदक/अभियुक्त को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जो एनडीपीएस ऐक्‍टर के ख‍िलाफ है और जिसके आधार पर सीआर के तहत उनके ख‍िलाफ अपराधों के लिए मामला दर्ज है।

3. आवेदक/अभियुक्त इस मामले में किसी भी सह-आरोपी या किसी ऐसी व्‍यक्‍त‍ि के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखेंगे, जो सीधे तौर पर परोक्ष रूप से इस तरह की गतिविध‍ियों में शामिल हैं।

4. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही और जांच को प्रभावित करे।

5. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त न तो खुद और न ही किसी और के द्वारा गवाहों को या सबूतों से छेड़छाड़ या उन्‍हें प्रभावित करने की कोश‍िश करेंगे।

6. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त को अपना पासपोर्ट तत्‍काल प्रभाव से स्‍पेशल कोर्ट में जमा करना होगा।

7. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त स्‍पेशल कोर्ट में चल रही कार्यवाही के संबंध‍ित किसी तरह का कोई बयान किसी भी रूप में मीडिया को नहीं देंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़ा कुछ नहीं लिखेंगे या कहेंगे।

8. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त बिना NDPS स्‍पेशल जज के आदेश के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।

9. यदि आवेदक/अभ‍ियुक्‍त को ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना है, तो उन्‍हें पहले केस के जांच अध‍िकारी को इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही जहां जा रहे हैं, उसकी पूरी योजना अध‍िकारी को सौंपनी होगी।

10. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त को हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच NCB के मुंबई दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।

11. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त को केस से जुड़ी कोर्ट की हर कार्यवाही में शामिल होना होगा। जब तक कि कोई खास कारण न हो, छूट नहीं मिलेगी।

12. आवेदक/अभ‍ियुक्‍त को जांच में सहयोग करना होगा। जबकि भी उन्‍हें NCB का समन भेजा जाता है, पेश होना होगा।

13. जब मामले में ट्रायल शुरू होगा तब आवेदक/अभ‍ियुक्‍त किसी भी रूप में मुकदमे में देरी करने की कोश‍िश नहीं करेंगे।

14. यदि आवेदक/अभ‍ियुक्‍त इनमें से किसी भी शर्त का उल्‍लंघन करते हैं तो NCB सीधे स्‍पेशल जज/कोर्ट से जमानत रद्द करने की अपील कर सकती है।

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