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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा- जान की कीमत पर उत्सव की इजाज़त नहीं


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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि शोर मचाने वाले पटाखों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती है, उत्सव बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और दूसरे चीजों से भी मनाया जा सकता है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

ग्रीन क्रैकर्स (Green Crackers) के नाम पर पुराने पटाखे बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सख्त रुख एख्तिार किया है. अदालत ने तमाम रियासतों को इंतिबाह जारी करते हुए कहा कि पटाखा बैन के कोर्ट के आदेश का प्लान जरूरी तौर पर होना जाहिए, कोर्ट ने ये भी कहा कि पटाखों की लड़ियों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी सभी उत्सव में उनका इस्तेमाल होता है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने वाली 6 पटाखा कंपनियों को नोटिस जारी किया था, सीबीआई (CBI) की इबतदाई जांच में इन कंपनियों की तरफ से बेरियम की खरीद और उनका पटाखों में इस्तेमाल की बात सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वह जन कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने पर गौर करेगा।

हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि वह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करेगा, चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने राहुल सांवरिया और तनवीर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हमें इंतजार करने दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश दे रहा है। आज दिवाली के दौरान कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई की, दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

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