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Big News : SC ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ उनके YouTube शो पर देशद्रोह के आरोप में FIR की रद्द


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नई दिल्ली – हालही में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाजपा नेता द्वारा उनके YouTube शो को लेकर दर्ज की गई देशद्रोह की प्राथमिकी को खारिज कर दिया।

SC के न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने दुआ के खिलाफ की गयी FIR (First Information Report) को खारिज कर दिया। और कहा कि 10 साल के अनुभव वाले किसी भी मीडियाकर्मी के खिलाफ तब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती जब तक कि समिति की मंजूरी नहीं मिल जाती।

अदालत ने पहले भी बताया था की पत्रकार दुआ को इस मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे गए किसी अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले पिछले साल 14 जून को रविवार को हुई अभूतपूर्व सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दुआ को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

भाजपा नेता श्याम ने पिछले साल छह मई को शिमला जिले के कुमारसैंण पुलिस थाने में देशद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव, मानहानिकारक सामग्री की छपाई और सार्वजनिक शरारत के कथित अपराधों के लिए दुआ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दुआ ने अपने यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री पर कुछ आरोप लगाए थे। पत्रकार से भी जांच में शामिल होंने के बारे में कहा गया था।

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