भारत में नए IT नियमों के मुताबिक अपडेट हो रही गूगूल-फेसबुक की वेबसाइट
नई दिल्ली – भारत सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने के बाद गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों ने भारत के नये सोशल मीडिया नियमों के हिसाब से शिकायत अधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य जानकारी सार्वजनिक करने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट अपडेट करने शुरू कर दिये हैं। जानकारी के मुताबिक, गूगल, फेसबुक और वाट्सऐप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नये डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किये हैं।
हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही। नये नियमों के तहत प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त करने की आवश्यकता है। इन अधिकारियों के लिये जरूरी है कि उनकी नियुक्ति भारत में हो और वे यहां रहे। प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों की कटेगरी में वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक है। उद्योग सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और वाट्सऐप पहले ही अनुपालन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझा कर चुकी हैं। नये शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन मंचों पर अपडेट की जा रही है।
गूगल ने ‘कांटेक्ट अस’ पेज पर जो ग्रियर का नाम दिया है। उनका पता माउंटेन व्यू अमेरिका का है. इस पेज पर यूट्यूब के लिये शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गयी है। नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी-अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों पर शिकायत निपटान अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है। साथ ही शिकायत के तरीके को बताना है जिसके जरिये उपयोगकर्ता या पीड़ित अपनी शिकायत कर सके। शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गयी शिकायत प्राप्त करने के बारे में सूचना देनी होगी। साथ ही ऐसे शिकायतों का निपटान प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि में करना होगा।