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2000 के नोट जमा करने की समयसीमा बढ़ी,इस तारीख तक बदल सकेंगे Note


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नई दिल्लीः अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को लेकर अहम निर्देश दिए थे. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इसके लिए बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने की तारीख 30 सितंबर तय की गई थी. लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. आप 7 अक्टूबर तक बैंक में 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. अगर किसी कारण से कोई 2000 के नोट नहीं बदल सका तो चिंता की कोई बात नहीं है. आरबीआई ने कहा है कि आप इन नोटों को 7 अक्टूबर तक नजदीकी बैंक में बदल सकते हैं। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी किया है.

7 अक्टूबर के बाद क्या?

आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर 7 अक्टूबर तक 2,000 रुपये के नोट नहीं बदले गए तो इन्हें बैंक में जमा नहीं किया जा सकेगा और न ही कहीं और इस्तेमाल किया जा सकेगा. लेकिन इसमें भी आरबीआई ने ग्राहकों को राहत दी है. अगर किसी कारणवश 7 अक्टूबर तक नोट नहीं बदले जा सके तो भी चिंता की कोई बात नहीं है. आरबीआई के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे. लेकिन एक बार में केवल 20 हजार रुपये तक की ही इजाजत होगी.

डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। RBI ने शनिवार को सर्कुलर जारी करके कहा, ‘विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद, रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।’इससे पहले, न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट न बदले जाने पर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक RBI नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ और RBI ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी।

19 मई को हुई थी घोषणा

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि वह 19 मई 2023 को 2000 के नोट बंद कर देगा. बाजार में बड़े पैमाने पर चलन में मौजूद 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा दी गई है. ये नोट सभी बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराए गए। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट प्रचलन में थे।

0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं

इससे पहले RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य (वैल्यू) के ₹2000 के नोट प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक ₹3.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ ₹0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं।

96% नोट वापस आ गए

सितंबर की शुरुआत में आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 अगस्त तक चलन में मौजूद 2000 के नोटों में से 93% आरबीआई के पास जमा हो चुके थे। अब यह संख्या बढ़ गई है और 96 फीसदी नोट जमा हो गए हैं. 29 सितंबर, 2023 तक 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट जमा हो चुके हैं और 0.14 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में हैं।

2016 में आया था 2000 का नोट

गुलबा रंग में नवंबर 2016 में पेश किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के बाद नई करेंसी बाजार में आई। बंद हुए 500 के नोटों की जगह 500 के नए नोट और 1000 रुपए की जगह गुलाबी रंग का 2000 हजार रुपए का नोट बाजार में आया। लेकिन 2018-19 से 2000 के बीच 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई.हीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

  1. क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है?
    नहीं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।

एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।

  1. क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?
    हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।
  2. सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा?
    जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थीं। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति तो नहीं बनी।
  3. क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?
    2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।
  4. किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​यह फैसला सभी के लिए लागू है-हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे

अभी भी बाजार में हैं नोट

बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट प्रचलन में थे. इसमें से 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं. अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट बाजार में हैं.

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