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शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा दोषी साबित हुए तो जाने कितनी साल की होगी सजा?


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मुंबई – मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। क्राइम ब्रांच ने बताया है कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था।

क्राइम ब्रांच ने आगे बताया कि इस मामले में सोमवार को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह इसके मुख्य साजिशकर्ता लगते हैं। इसको लेकर हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। जांच जारी है। मंगलवार को इस मामले में पुलिस ने नेरुल इलाके से रयान थारप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अगर अदालत आरोपी को दोषी करार देती है, तो उसे कई साल जेल में रहना पड़ सकता है।

पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामलों को लेकर हमारा कानून काफी सख्त है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती हैं। इंटरनेट का चलन और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद आईटी एक्ट में संशोधन भी किया गया था। ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कड़ी से कड़ी सजा हो।

पोर्नोग्राफी के दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है, जो यौन, यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है। दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हे दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं।

पोर्नोग्राफी प्रकाशित, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरियों से दूसरों तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता। जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है। इसके तहत आने वाले मामलों में आईटी (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है।

जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर पांच साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है लेकिन, दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा 7 साल तक बढ़ सकती है।

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