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RBI के 2000 के नोट पर गवर्नर शक्तिकांत दास ने दूर किए 5 कन्फ्यूजन


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नई दिल्ली – लोगों के पास 2000 के नोट बदलने के लिए चार महीने का पर्याप्त टाइम है। उन्होंने NRIऔर एच-1B वीजा धारकों के लिए भी भरोसा दिलाया कि इस बारे में उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना हुआ है इसलिए कोई भी दुकानदार इसे लेने से मना नहीं कर सकता। आरबीआई ने गर्मी के मौसम को देखते हुए बैंकों से अपने उपभोक्ताओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा है। आरबीआई की घोषणा के बाद से आम जनता के बीच कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा हो गए जिसे आज आरबीआई गवर्नर ने दूर कर दिए।

क्या डेडलाइन 30 सितंबर के आगे बढ़ेगी? शक्तिकांत दास से कहा कि उन्हें म्मीद है कि 30 सितंबर की समय सीमा के अंदर 2000 के अधिकतम नोट वापस आ जाएंगे। अगर इस समय सीमा के बाद भी नोट बाजार में रहते हैं,तो उसे लेकर आगे बताया जाएगा। उन्होंने सभी से समय सीमा के अंदर ये नोट बदलवाने या जमा करने को कहा है।

एक्सचेंज और जमा की लिमिट? उत्तर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया कि एक बार में 2000 रुपए के नोटों को बदलने की सीमा 20,000 रुपए यानि 10 नोट तय की गई है। हालांकि अपने खाते में जमा कराने की कोई लिमिट आरबीआई ने तय नहीं की है।

30 सितंबर के बाद 2000 के नोट का क्या होगा? नोट बदलने की घोषणा करते समय आरबीआई ने साफ कहा कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे जब आज आरबीआई गवर्नर से ये पूछा गया कि 30 सितंबर के बाद दो हजार के नोटों का क्या होगा तो शक्तिकांत दास ने कहा कि ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।

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