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भारत

LOC और LAC समेत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं


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नई दिल्ली – अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने की इजाजत नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा सहित अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ड्रोन के नियमन से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 को 12 मार्च को अधिसूचित किया गया है। कुछ समय पहले जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक और पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों को भेजने के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, “नियम ड्रोन के उपयोग के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व, ट्रांसफर, आयात, ड्रोन यातायात प्रबंधन का संचालन, शुल्क और जुर्माने वगैरह. सभी नागरिक ड्रोन गतिविधियों को यूएएस नियम, 2021 के जरिए रेगुलेट किया जा रहा है।”यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के बीच अंतर करती है, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UAS नियम, 2021 के प्रावधानवीडियोग्राफी सहित नागरिक उद्देश्यों के लिए UAV पर लागू होते हैं। हालांकि रक्षा उद्देश्यों के लिए UAV का संचालन UAS नियम, 2021 के अंतर्गत नहीं आता है।

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