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गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को भी होटल में मिल सकता है रूम, पुलिस भी नहीं करेंगे गिरफ्तार, बस जान ले नियम


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मुंबई – अगर आप प्रेमी हैं और प्रेम विवाह करने या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरने की योजना बना रहे हैं? आपको इससे जुड़ी कानूनी दांव-पेंच के बारे में जान लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि कई बार कपल्स होटल में ठहरते हैं। वहां पर पुलिस उनको पकड़ लेती है। इसकी वजह से समस्या खड़ी हो जाती है।

इस बात को विकी कौशल की डेब्यू फिल्म ‘मसान’ में अच्छी तरह समझाया गया है। उस फिल्म में ऋचा चड्ढा अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती हैं और बाद में पुलिस छापा पड़ जाता है। इसके बाद उनकी प्रेम कहानी एक दुखद दास्तान में तब्दील हो जाती है।

एक तरफ हम बालिग कपल्स को साथ रहने का अधिकार मिलता है। अपने पार्टनर को बिना किसी भेदभाव के चुनने का अधिकार मिला है। मगर होटल में साथ ठहरने को लेकर कई बार मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। इसके बाद कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है। दिल्ली के स्टार्टअप ‘लवस्टे’ की शुरुआत करने वाले (संस्थापक) सुमित आनंद के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा कोई नियम-कानून नहीं है, जो किसी बालिग प्रेमी-प्रेमिका को होटल में कमरा लेने से रोके। मगर दोनों के पास वैध सरकारी पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि) होना चाहिए।

इसलिए अगर आप बालिग हैं तो होटल में ठहरें। लेकिन इसके लिए अपने साथ कागजात लेकर जाएं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, होटल में ठहरने के लिए दोनों के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। किसी एक के पहचान पत्र के आधार पर दो लोग नहीं रूक सकते हैं।

अगर आपका और आपकी पार्टनर का पहचान पत्र दिल्ली का है और आप दोनों पटना में ही होटल में रूकना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई होटल बुकिंग साइट पर ये बात लिखी गई है। ऐसा करने से लोकल पुलिस पकड़ सकती है।

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