टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत,टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई गई
नई दिल्ली – अपने खातों का आयकर ऑडिट कराना और 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है.रिपोर्ट को ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है.यह विस्तारकी विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित करदाताओं के मामले में 30 सितंबर, 2024 थी.
इनकम टैक्स ऑडिट रिपोट दाखिल करने की आखिरी तारीख को 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है. FY’2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई समय सीमा 7 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है. इससे जिन लोगों को ऑडिट रिपोर्ट की शर्तों का पालन करना होता है उन पर बोझ कम होगा.CBDT का फैसला टैक्सपेयर्स को सपोर्ट करने और एक आसान फाइलिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है. ये कदम अकाउंटेंट और बिजनेस कम्युनिटी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सही ढंग से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देगा.
29 सितंबर, 2024 के परिपत्र में सीबीडीटी ने कहा है: “आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि को बढ़ाता है.