PPF के नियम में होंगे ये 3 बड़े बदलाव,18 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा PPF का इंटरेस्ट
नई दिल्ली – पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, SSY और NSS में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है. सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे. अगर आप इन योजनाओं में निवेश कर चुके हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों की गाइडलाइन जारी की है.
नाबालिग के नाम से खोले गए PPF खाते के लिए
नाबालिग के नाम से खोले गए PPF खाते के लिए ऐसे अनियमित खातों के लिए POSA ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता. जब व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती है, उसके बाद लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. मैच्योरिटी पीरियड की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाता है और खाता खोलने के योग्य हो जाता है.
एनआरआई पीपीएफ अकाउंट
वित्त मंत्रालय के अनुसार, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट होने पर प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा. दूसरे अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके अलावा प्राइमरी और सेकंड अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा. एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक दिया जाएगा. इसके बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
एक से अधिक PPF अकाउंट
एक से अधिक PPF अकाउंट रखने पर प्राइमरी अकाउंट पर योजना दर से ब्याज मिलेगा. इसकी शर्त यह है कि जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में मिला दिया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. इसके बाद प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राइमरी और सेकंडरी अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा.