RBI ने UCO बैंक पर 2.68 करोड़ का लगाया बड़ा जुर्माना
नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू खाता (Current Account) खोलने, जमा पर ब्याज दर (FD Interest Rate) और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन (Rule Violation) के लिए यूको बैंक (UCO Bank) पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया है.
RBI ने सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह जुर्माना ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है.दोनों मामलों में, RBI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माने सिर्फ नियामक अनुपालन पर आधारित हैं और इनका मकसद इन संस्थानों और उनके ग्राहकों के बीच किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है और इसका मकसद संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है.आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया था.
बीआर अधिनियम के उल्लंघन/आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि बीआर अधिनियम और आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए.
आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन के लिए लगाया गया है और इसका उद्देश्य इन इकाइयों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.