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Tax Refund Status चेक करना है आसान,पैन कार्ड की मदद से ऐसे चेक करें

नई दिल्ली – आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो अब आपको अपने इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल रहता है कि उन्हें अपना रिफंड कब तक मिलेगा और इसका स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है. हम आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा वह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की वेबसाइट पर भी जाकर स्टेटस को चेक कर सकते हैं. हम आपको दोनों तरीके से स्टेटस चेक करने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं.

कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस

इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं.
अब आपको आईडी और पासवर्ड के जरिये ल़ग-इन करना है.
इसके बाद ‘e-File’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें.
अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

पैन कार्ड की मदद से ऐसे चेक करें

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना पड़ेगा.
वेब पोर्टल पर लॉगइन होने के बाद ‘e-File’ पर क्लिक करना है. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल्ड रिटर्न करना पड़ेगा.
इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चुनकर अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए चेक करें

इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल यानी incometax.gov.in पर विजिट करें.
अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन कर लें.
आगे ई-फाइल टैब पर क्लिक करके Income Tax Returns पर जाएं.
आगे View Filed Returns पर क्लिक करें.
इसके बाद रिफंड स्टेटस देखने के लिए Assessment Year का चुनाव करें.
इसके कुछ मिनट बाद ही आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा.

आईटीआर रिफंड आने का समय

आयकर रिफंड पाने के लिए सबसे जरूरी आपका ऑनलाइन आईटीआर रिटर्न का वैरिफाई होना है. आमतौर पर आईटीआर रिफंड आने में 30 से 45 दिन का समय लगता है. अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो, आपको ईमेल चेक करना चाहिए कि कहीं आयकर विभाग की ओर से इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई.

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