FSSAI ने दी ये बड़ी चेतावनी,नहीं बेच सकते माँ का दूध,भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना
मुंबई – फूड रेग्युलेटर एफएसएसएआई (FSSAI) ने मां के दूध की बिक्री करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर (Food Business Operators) को चेतावनी दी है. इसके साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारियों को मानव दूध की प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए मंजूरी जारी नहीं करने का आदेश दिया है. एफएसएसएआई को शिकायतें मिली हैं कि कुछ संस्थाएं मां का दूध खुले बाजार में बेच रही हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ‘मानव दूध और उसके उत्पादों के गलत तरह से कारोबार’ पर सलाह जारी की है. साथ ही यह भी कहा कि उसने ऐसी किसी बिक्री की मंजूरी नहीं दी है.
रेगुलेटरी ने 24 मई को दिए अपने सलाह में कहा कि इस कार्यालय को मानव दूध और उसके उत्पादों के बेचने के संबंध में विभिन्न रजिस्टर्ड समितियों से जानकारी प्राप्त हो रही है. इस संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम 2006 और नियमों के तहत मानव दूध के प्रोसेसिंग और/या बिक्री की अनुमति नहीं दी है और इसके तहत नियम बनाए गए हैं.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जारी सलाह में, निगरानी संस्था ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित ऐसी सभी गतिविधियों को तुरंत रोका जाए. नियमों का उल्लंघन करने वाले एफबीओ (फूड बिजनेस आपरेटर्स) के खिलाफ एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.
नियामक ने कहा, ‘इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों के अनुसार एफबीओ (खाद्य व्यवसाय संचालकों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है.’ इसके अलावा एफएसएसएआई ने राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ‘मां के दूध / मानव दूध’ की प्रोसेसिंग या बिक्री में शामिल ऐसे एफबीओ को किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया जाए, न ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए.