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केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका,गिरफ्तारी पर राहत से इनकार


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नई दिल्ली – दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट अब पहले से लंबित याचिका के साथ इस याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।

दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो ईडी ने कही ये बातें

केजरीवाल की याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू हो चुकी है। ईडी ने कहा कि पहले तो याचिका के आधार पर ही सवाल है कि जब एक याचिका 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध है तो अंतरिम आदेश कैसे हो सकता है।ईडी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा में प्रत्याशी नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, लेकिन केजरीवाल पार्टी के संरक्षक हैं। तब ईडी ने कोर्ट से कहा, हमने कब कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं।ईडी ने आगे कहा ये याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है। अगर राहत चाहिए तो पार्टी को आना चाहिए था। केजरीवाल ने याचिका व्यक्तिगत तौर पर दायर की है। केजरीवाल ने खुद को ही पार्टी मान लिया।

न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर इस तरह का संरक्षण देने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने कहा कि अंतरिम संरक्षण के लिए केजरीवाल की याचिका पर ईडी के समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका के साथ 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा, ‘इस स्तर पर, हम कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।’ हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी- सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि आखिर इसमें क्या समस्या है कि आप मेरे मुवक्किल से वर्चुअल तरीके से पूछताछ नहीं कर सकते हैं या आप मुझे आश्वासन नहीं दे सकते कि आप मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार करना आवश्यक क्यों है। इसकी वजह यह है कि आपके (ईडी) पास पावर है और आप मेरे मुवक्किल को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हों।सिंघवी ने आगे यह भी कहा कि मेरे मुवक्किल को यह भी जानने का अधिकार है कि उन्हें किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच ऐसा क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण मुझे दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में जाना होता है।इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई मुख्य मामले के साथ ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। यह भी कहा कि पहले याचिका का आधार तय होना चाहिए।

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