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रामपुर की कोर्ट ने पूर्व सांसद जया प्रदा को घोषित किया भगोड़ा,जज ने पुलिस को दिया गिरफ्तार करने का आदेश


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नई दिल्लीः रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार गैर-हाजिर रहने के चलते स्थानीय एमपी-एमएलए अदालत ने मंगलवार को आखिरकार ‘फरार’ घोषित कर दिया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर छह मार्च को अदालत में हाजिर करने का आदेश दिया.

जया प्रदा की बढ़ी मुश्किलें

फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई हैं. वो इसलिए क्योंकि यूपी रामपुर की एक विशेष अदालत ने उन्हें ‘फरार’ घोषित कर दिया है, साथ ही गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. क्योंकि एक्ट्रेस अपने खिलाफ दो मामलों की सुनवाई में हाजिर नहीं हुई है. जानकारी के अनुसार, जया प्रदा को पेशी पर बुलाने के लिए समन जारी हुए हैं. वहीं, अब तक सात बार गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन वह हर बार पेशी पर अदालत नहीं पहुंचती हैं.

रामपुर की कोर्ट ने पूर्व सांसद जया प्रदा को घोषित किया भगोड़ा

यूपी के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार गैर हाजिर रहने के चलते स्थानीय एमपी—एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को आखिरकार ‘फरार’ घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 6 मार्च को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट के सीनियर प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर अमरनाथ तिवारी ने कहा, “पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ 2019 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, अब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का किया उल्लंघन

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं जया प्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में हो रही है. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयप्रदा के विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मुकदमे कैमरी और स्वार थानों में दर्ज किये गये थे.

जानें क्या है पूरा मामला?

बता दें साल, 2019 में जया प्रदा पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है. पूरे मामले में जया प्रदा के अब तक बयान दर्ज नहीं हो सके हैं. आज भी रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट उनके बयान सुनने को बैठी थी, लेकिन गैर हाजिर रहने पर अदालत को सख्त रवैया अपनाना पड़ा. अदालत ने कहा, कि जया प्रदा के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही शुरू की जाए.

कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

सीनियर प्रॉसिक्यूशन ने आगे कहा कि कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है।” उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में, क्षेत्राधिकारी के अधीन एक टीम गठित करने और निर्धारित तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।”गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं जयप्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी—एमएलए अदालत में हो रही है।

एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार जारी किया समन

उन्होंने बताया कि इन मामलों में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया मगर पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुईं. उनके मुताबिक उसके बाद अलग-अलग तारीखों पर उनके खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किये गये, लेकिन पुलिस उन्हें हाजिर नहीं कर सकी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कही तारीख छह मार्च को अदालत में हाजिर करें.

खुद को बचाने की कोशिश कर रही एक्ट्रेस

कोर्ट में सुनवाई के दौरान रामपुर पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा, कि पूर्व सांसद जया प्रदा खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं. उनके सभी माबाइल नंबर भी लगातार बंद आ रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पूर्व सांसद के इस बर्ताव को देखते हुए न्यायाधीश शोभित बंसल ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है.

गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए

बता दें रामपुर अदालत ने पुलिस अधीक्षक को पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में एक टीम का गठन करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही जया प्रदा को गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख छह मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है.

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