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Virat Kohli और Anushka Sharma के बेटे ‘अकाय’ को विदेश में पैदा होने पर कहां की मिलेगी नागरिकता,जानिए क्‍या कहता है नियम-कानून


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मुंबई – क्रिकेट के किंग विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का परिवार अब और भी बड़ा हो गया है। बीते दिनों 15 फरवरी को अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने बेटे को जन्म दिया था, जिसकी खुशी इस कपल ने फैंस के साथ 21 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके शेयर की थी। अनुष्का-विराट ने अपने बेटे का नाम ‘अकाय’ रखा है।

विराट के बेटे अकाय को कहां की नागरिकता मिलेगी?

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अकाय के मामले में, लंदन में जन्म और उसी शहर में उनके माता-पिता की प्रॉपर्टी होने के बावजूद, उन्हें ब्रिटिश नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि, उनके पास यूके का पासपोर्ट होगा, लेकिन अकाय को भारतीय नागरिक के रूप में ही पहचाना जाएगा। Anushka Sharma और Virat Kohli 2017 में पवित्र शादी के बंधन में बंधे। 2021 जनवरी में, उन्होंने अपने पहले बच्चे, बेटी वामिका का स्वागत किया, और 2024 में अब उनके घर में उनका बेटा अकाय आ गया है।

क्या अनुष्का-विराट के बेटे को मिलेगी UK की नागरिकता?

स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली (Virat Kohli) के बेटे अकाय भले ही UK में पैदा हुए हैं, लेकिन सिर्फ उस देश में पैदा होने से वहां की नागरिकता नहीं मिल जाती है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल करने की कंडीशन ये है कि दोनों में से एक पैरेंट ब्रिटिश का नागरिक होना चाहिए या फिर इनमें से कोई एक लंबे समय से वहां पर बसा हुआ हो। क्योंकि अनुष्का और विराट दोनों ही इंडिया के नागरिक हैं, ऐसे में ‘अकाय’ को शायद ब्रिटिश नागरिकता ना मिले। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उनके माता-पिता की UK में प्रॉपर्टी है, ऐसे में ‘अकाय’ के पास UK का पासपोर्ट होगा, लेकिन वह इंडियन नागरिक ही कहलाएंगे।

बच्चे के जन्म को लेकर क्या कहता है कानून?

बता दें कि बच्‍चों की नागरिकता के मामले में पूरी दुनिया में दो नियम लागू होते हैं. पहला नियम ‘राइट ऑफ सॉइल’ होता है. वहीं दूसरा नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ होता है. ‘राइट ऑफ सॉइल’ के मुताबिक बच्चे का जन्म जिस देश में हुआ है, उसे वहां का नागरिक माना जाता है. वहीं दूसरे नियम ‘राइट ऑफ ब्लड’ के तहत बच्चे के माता और पिता जिस देश के नागरिक होते हैं, उसको उसी देश का नागरिक माना जाता है. हालांकि अमेरिका समेत कई देश हैं जो राइट ऑफ सॉइल को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे देशों में जन्‍म लेने वाले बच्‍चों को नियम के तहत वहां की नागरिकता मिल जाती है. दुनियाभर में अमेरिका समेत 30 देशों में बर्थ राइट सिटिजनशिप को माना जाता है.

ब्रिटेन के लिए क्या है नियम ?

ब्रिटेन में नागरिकता पाने के लिए कोई भी व्‍यक्ति लगातार पांच साल वैध वीजा पर रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था. हालांकि इसके लिए अंग्रेजी और ब्रिटेन के आम जीवन से जुड़े सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ती है. जानकारी के मुताबिक अब नियमों में बदलाव किया गया है, नए नियमों के मुताबिक वैध वीजा पर पांच साल रहने के बाद भी लोगों को अस्थायी नागरिकता ही दी जाती है. वहीं देश की स्थाई नागरिकता के लिए लोगों को ब्रिटेन के प्‍वाइंट सिस्‍टम से गुजरना पड़ता है. इसके तहत आवेदक को अलग-अलग मुद्दों पर अंक दिए जाते हैं. हालांकि ब्रिटिश नागरिक से शादी करने पर नागरिकता पाना आसान हो जाता है.

अमेरिका नागरिकता

अमेरिका 19वीं सदी से ही राइट ऑफ सॉइल के तहत अपने यहां जन्मे बच्चों को अपना नागरिक मानने लगा था. कनाडा, अर्जेंटिना, बोलिविया, फिजी, ग्वाटेमाला, क्यूबा, इक्‍वाडोर और वेनेजुएला समेत कई देश अपने यहां पैदा होने वाले बच्‍चों को इसी नियम के तहत नागरिकता देते हैं. बता दें कि अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए कम से कम पांच साल वैध स्थायी निवासी होना जरूरी है. कुछ विशेष प्रावधानों के तहत कुछ लोगों को आसानी से नागरिकता मिल जाती है. जैसे अगर आप किसी अमेरिकी से शादी करते हैं, तो नागरिकता पाना आसान हो जाता है. इसके अलावा अमेरिका में जन्मा बच्चा 21 साल का होने पर ही माता-पिता के लिए ग्रीन कार्ड का आवेदन कर सकता है. उसे साबित करना होगा कि वह आर्थिक तौर पर मजबूत है. उसके पेरेंट्स अमेरिकी लोगों पर बोझ नहीं बनेंगे. हालांकि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी उसके माता-पिता नागरिकता के लिए पांच साल बाद ही आवेदन कर सकते हैं.

कनाडा

कनाडा की नागरिकता के लिए भी वहां कम से कम पांच साल में 1,095 दिन गुजारने होते हैं. इसमें भी पांच साल में जितने दिन आप कनाडा में फिजिकली रहते हैं, उतने ही दिनों को गिना जाता है. इसके अलावा कम से कम दो साल तक स्थायी तौर पर वहां रहना जरूरी है. इसके अलावा कम से कम तीन साल तक आपको वहां टैक्स भी भरना होता है. कनाडा की नागरिकता के लिए ये भी जरूरी है कि आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए. वहीं कनाडा के नागरिक कर्तव्यों की जानकारी, भूगोल, इतिहास और राजनीतिक ढांचे की समझ भी होना जरूरी है. इसके लिए आपकी उम्र 18 से 54 साल के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा की जानकारी का सर्टिफिकेट भी देना होता है.

भारत

भारत में भी जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है. कानून के मुताबिक 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग भारतीय नागरिक कहलाएंगे. उस समय के तहत माता-पिता की नागरिकता के स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे बच्‍चों के माता या पिता में कोई भी भारत का नागरिक है, तो वह भी भारतीय नागरिक होगा. इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्‍चे के माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या कम से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, तो बच्चा भारतीय नागरिक होगा. हालांकि कई देशों की नागरिकता पाने के लिए उस बच्चे के माता और पिता दोनों को उसी देश का नागरिक होना जरूरी होता है.

साल 2017 में शादी के बंधन में बंधे विराट-अनुष्का

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने तीन सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था। दोनों के अफेयर की खबरें तब सामने आई थीं, जब विराट कोहली का मैच देखने के लिए अनुष्का शर्मा स्टेडियम पहुंची थी।दोनों ने 11 दिसंबर साल 2018 में इटली में परिवार और करीब दोस्तों की मौजूदगी में सात-फेरे लिए थे। अनुष्का-विराट ने साल 2021 में 11 जनवरी को अपनी बेटी ‘वामिका’ का स्वागत किया था।

विराट और अनुष्का ने ऐसे की बेटे के जन्म की घोषणा

दोनों ने बेटे के जन्म के बारे में बताते हुए पोस्ट शेयर किया और लिखा, ‘पूरी खुशी और हमारे दिलों में प्यार के साथ, हमें सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 15 फरवरी को, हमने अपने बच्चे अकाय और वामिका के छोटे भाई का इस दुनिया में स्वागत किया। हम अपने जीवन के इस खूबसूरत समय में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस समय कृपया हमारी गोपनीयता का सम्मान करें। प्यार और आभार, विराट और अनुष्का।’

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