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UPSC Exam: यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी,नोट करे सबसे जरूरी बातें


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नई दिल्लीःसंघ लोक सेवा आयोग ने आज, 14 फरवरी को यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही, आईएएस और आईएफएस के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है।संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के अलावा इस खबर में दिए गए लिंक को फॉलो करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन का स्टेप्स दिया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन करें।

हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं

हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं (UPSC Exam). उनमें से कुछ हजार प्रीलिम्स परीक्षा पास कर मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं. फिर उनमें से भी गिनती के युवाओं को यूपीएससी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है. अगर आप इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा देने का मन बना रहे हैं लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो यह लेख खास तौर पर आपके लिए है. जानिए किस उम्र तक और कौन दे सकता है यूपीएससी परीक्षा.

नोटिफिकेशन से जुडी जरूरी बातें

नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। वहीं, प्रीलिम्स परीक्षा 26 मई को आयोजित की जाएगी। जबकि मुख्य परीक्षा 19 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विवि, कॉलेज या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से ग्रेजुएशन किया है। साथ ही उनकी उम्र भी 21 से 32 साल है।

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण कराकर, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके और आवेदन शुल्क का भुगतान करके दिए गए फॉर्म को भरना होगा। अभ्यर्थियों को पिछले वर्षों के पैटर्न के मुताबिक महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क अदा करना होगा. महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को अपना यूपीएससी आईएएस आवेदन पत्र 2024 भरते समय निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

वैध ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर
स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर
वैध फोटो पहचान पत्र
व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण
शुल्क भुगतान का विवरण

यहां कर सकेंगे आवेदन

नोटिफिकेशन जारी होते ही पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद, आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के लिए ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद सिविल सेवा 2024 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।
  • लॉग इन करें और फॉर्म भरें।
  • अब फीस का भुगतान करें।
  • इसके बाद फॉर्म सबमिट करें।
  • इसके बाद फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें।

चयन प्रक्रिया

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक माना जाता है। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद किया जाता है।

यूपीएससी परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं?

यूपीएससी परीक्षा के लिए एक से ज्यादा बार आवेदन किया जा सकता है. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न वर्गों के लिए अटेंप्ट्स की संख्या अलग-अलग तय की गई है. जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीगवारों 6 बार यूपीएससी परीक्षा दे सकते हैं (UPSC Attempts for General). ओबीसी और दिवयांग वर्ग के उम्मीदवारों को 9 अटेंप्ट मिलते हैं (UPSC Attempt Limit for OBC). वहीं, एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी एग्जाम अटेंप्ट की कोई सीमा नहीं है.

आईएएस बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बनने के लिए किसी खास स्ट्रीम से 12वीं बोर्ड परीक्षा देना या ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना अनिवार्य नहीं किया गया है (UPSC Education Qualification). यूपीएससी परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट/ स्नातक होना जरूरी है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसने केंद्र या राज्य सरकार, या यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत मान्यता हासिल की हो.

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