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टेक्नोलॉजी

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST मामले पर आया बड़ा अपडेट ,सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस


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नई दिल्लीः ऑनलाइन गेमिंग पर GST (Goods & Service Tax) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है, जिसपर शीर्ष अदालत सुनवाई को तैयार हो गया है. ये याचिका ई-गेमिंग फेडरेशन की ओर से डाली गई है. इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की ओर से 28 फीसदी टैक्स लगाने का विरोध किया गया है. दरअसल, ई गेमिंग फेडरेशन को जीएसटी नोटिस मिला था, जिसको कंपनी ने चुनौती दी है.

1 अक्टूबर, 2023 को ऑनलाइन गेमिंग पर 28 पर्सेंट जीएसटी लागू हुआ

1 अक्टूबर, 2023 को ऑनलाइन गेमिंग पर 28 पर्सेंट जीएसटी लागू हुआ था. इसके पहले ई-गेमिंग फेडरेशन ने फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था और इस प्रावधान के खिलाफ कहा था कि नया कर ढांचा जीएसटी में 350 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करेगा और भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कई साल पीछे धकेल देगा.

सुप्रीम कोर्ट‌ ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को एक याचिका दायर की है. इसमें, सरकार ने अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे जीएसटी लगाने से संबंधित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट‌ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

टैक्स नोटिस पर रोक लगाने से इनकार

इसके पहले पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग कंपनी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस की ओर से भेजे गए टैक्स नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. ई-गेमिंग फेडरेशन के दो सदस्यों- Head Digital Works और Play Games 24*7 की ओर से भी इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी. इन दोनों कंपनियों को क्रमश: 6,467.29 करोड़ रुपये और 20,929.37 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस भेजा गया था.

और क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के खिलाफ याचिका पर विचार करेगा. चार सप्ताह में केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाब तलब होगा.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दा कई हाईकेर्ट में दाखिल होंगे.

जीएसटी बनाम ऑनलाइन गेमिंग

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर अक्टूबर 2023 से 18 फीसदी की जगह 28 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है. कंपनियों की मांग है कि ये पिछली तारीख से लागू नहीं होना चाहिए.काउंसिल के फैसले के बाद, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर भारी कर की मांग की गई है, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूरा उद्योग खत्म हो जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2023 में 1 लाख करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है.सितंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, जिसने 21,000 करोड़ रुपये की कथित चोरी के लिए बेंगलुरु स्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के खिलाफ जीएसटी नोटिस को रद्द कर दिया था.

100 रुपए पर 28 फीसदी जीएसटी जरूरी

ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% GST 1 अक्टूबर से लागू है. CGST कानून में अमेंडमेंट को प्रभावी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया. अगर किसी गेमिंग स्टार्टअप को गेम खेलने के लिए यूजर से फीस के रूप में 100 रुपए मिलते हैं, तो वे ‘प्लेटफॉर्म फीस’ के रूप में लगभग 10 कमाते हैं.अब तक कंपनियां इस 10 रुपए का 18 फीसदी जीएसटी के रूप में भुगतान कर रही थी.जबकि नई टैक्स व्यवस्था में पूरे 100 रुपए पर 28 फीसदी जीएसटी जरूरी है. अब इसी हिसाब से टैक्स लग रहा है.

देश का ऑनलाइन गेमिंग बाजार कितना बड़ा है?

देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 2025 तक इस इंडस्ट्री के 5 अरब डॉलर यानी करीब ₹41 हजार करोड़ होने के आसार हैं। 2017-2020 के बीच देशी मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्रीज 38% सालाना की दर से बढ़ी थी। इस इंडस्ट्री के बढ़ने का रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भारत के बाद चीन और अमेरिका का गेमिंग ग्रोथ 8% और 10% है।

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