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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशखाना केस हुई 3 साल की सजा


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नई दिल्ली – पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उन पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचने से मुनाफा कमाने का आरोप है।

इस्लामाबाद स्थित जिला और सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें अगले छह महीने तक जेल में रखा जाएगा।दिलावर ने अपने फैसले में कहा, “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं।”

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अताउल्लाह तरार ने खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “यह बाद में तय किया जाएगा कि उन्हें अदियाला जेल रावलपिंडी में रखा जाएगा या कहीं और।”

खान को तोशखाना मामले में दोषी ठहराया गया था, जो पिछले साल पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था।

उनके परिवार ने कहा कि 70 वर्षीय खान को अदालत के फैसले के बाद पंजाब पुलिस के सहयोग से इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक संक्षिप्त पोस्ट में उनकी पार्टी ने कहा, ‘इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।’

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