Odisha Train Accident: सीबीआई ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच
नई दिल्ली – बालेश्वर में दो जून को हुए रेल हादसे की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की 10 सदस्यीय टीम इस समय ओडिशा में है और उसने मंगलवार को पटरियों और सिग्नल रूम का निरीक्षण किया और बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों से पूछताछ की।उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड ने रविवार को दुघर्टना की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। दो यात्री ट्रेनों और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुल 278 लोगों की जान गई थी और करीब 1200 लोग घायल हुए थे।
सीबीआई ने एक एफआईआर आईपीसी और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की है. आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34 और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154, 175 तहत केस दर्ज किया है। हादसे की जांच के सिलसिले में मंगलवार को सीबीआई और फॉरेंसिंक टीम मौके पर पहुंची थी और अधिकारियों से भी पूछताछ की है. सीबीआई ने रेल मंत्रालय की सिफारिश और ओडिशा सरकार (Odisha Government) की सहमति व डीओपीटी (Government of India) के प्राप्त आदेशों पर मामला दर्ज किया है।
रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त (दक्षिण पूर्वी क्षेत्र) शैलेश कुमार पाठक ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया और अपनी जांच के तहत हादसे के बारे में लोगों से बात की।एक अधिकारी ने बताया कि हादसे की वजहों की जानकारी सीबीआई और सीसीआरएस की जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि बालासोर जीआरपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और वह भी हादसे की जांच कर रही है।
सीबीआई हादसे की आपराधिक कोण से जांच करेगी क्योंकि रेलवे ने हादसे के पीछे तोड़फोड या बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई है. खुर्दा रोड मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) रिंकेश रॉय ने संदेह जताया है कि सिग्नल प्रणाली में संभवत: ‘छेड़छाड़’ की गई है. घटना के एक दिन बाद यानी 3 जून को ओडिशा पुलिस द्वारा बालोसोर राजकीय रेलवे पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 64 की जांच केंद्रीय एजेंसी ने अपने हाथ में ली है.