RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
नई दिल्ली – रिजर्व बैंक का हंटर सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंक पर चला है। जिस पर आरबीआई की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) की ओर से खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के फैसले के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करने में विफल रहा था। इसने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय फ्लैट आधार पर वसूला था।
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने ग्राहकों के लिए एक वर्ष की सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दर बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दी है। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि बढ़ी हुई ब्याज दर दो करोड़ रुपये से कम जमा पर मान्य होगी। बीओआई ने बयान में कहा कि संशोधन के बाद बैंक सामान्य ग्राहकों को सात दिन से 10 वर्ष तक पूर्ण अवधि वाली जमा पर तीन प्रतिशत से सात प्रतिशत तक ब्याज देगी। बैंक एक वर्ष की एफडी पर वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को 7.50 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से ज्यादा) को 7.65 प्रतिशत ब्याज देगी।
जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।