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Post Office : 2000 रुपये का नोट अब पोस्ट ऑफिस से बदल सकते है ?

नई दिल्ली – जिनके पास 2,000 रुपये के नोट हैं, वो 30 सितंबर, 2023 तक बदल सकते हैं. इसका अर्थ है कि आप भी लगभग 4 महीने तक 2000 रुपये नोट को या तो बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं. दो हजार के नोट बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदले और जमा किए जा रहे हैं. लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि क्‍या ये नोट डाकघरों (Post Office) में भी बदले जाएंगे? यह प्रश्‍न इसलिए उठ रहा है, क्‍योंकि बड़ी संख्‍या में लोगों के डाकघरों में भी खाते हैं.

पिछले हफ्ते शुक्रवार को RBI ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेते हुए कहा कि लोग 23 मई से अपने 2000 रुपये के नोट बैंकों में जाकर बदल या जमा कर सकते हैं. हालांकि RBI ने बताया कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. रिजर्व बैंक ने इसी के साथ बैंकों को 2000 रुपये के नोट को जारी करने से भी मना किया है.

2000 रुपये का नोट केवल बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में ही बदलवाए जा सकते हैं. इसमें डाकघर का जिक्र नहीं है. इसका मतलब यह है कि डाकघरों में नोट बदलने की सेवा उपलब्‍ध नहीं है. यहां यह जान लेना जरूरी है कि आप अपने डाकघर के खाते में 2000 रुपये का नोट जमा जरूर करवा सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना हुआ है. इसीलिए इसे लेने से कोई इंकार नहीं कर सकता. लेकिन, शर्त है कि जो डाकघर खाताधारक नोट जमा करा है, उसके खाते की केवाईसी हो.

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